वीजा क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते है?

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दोस्तों विदेश जाने के बारे में सोचते हैं तो हमें एक शब्द जरूर सुनने को मिलता है वीजा, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि अखिर वीजा क्या होता है ? कुछ लोग समझते हैं कि पासपोर्ट को ही वीजा कहते हैं लेकिन उनकी उनकी यह सोच गलत है। आज की यह पोस्ट उन लोगो के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है जो वीजा के बारे में जानना चाहते है। साथ ही यह भी जानने को मिलेगा कि वीजा क्या होता है, वीजा कैसे बनता है, वीजा अप्लाई कैसे करे, वीजा के प्रकार, वीजा के लिए आवेदन, वीजा फीस के बारे में.

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वीजा क्या होता है (What Is Visa)

हम अपने देश में तो कहीं भी घूम फिर सकते हैं इसके लिए हमें किसी की भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन यदि हम विदेश जाना चाहते हैं तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है एक पासपोर्ट और एक वीजा. पासपोर्ट तो बड़ी आसानी से मिल सकता है लेकिन सबसे अधिक परेशानी वीजा में आती है।

वीजा को आसान भाषा में परमिशन कह सकते है क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उसके लिए हमें वीजा होना अनिवार्य है यदि वीजा नहीं रहेगा और हम किसी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वह गैरकानूनी माना जाता है।

वीजा की मदद से हम किसी भी देश की यात्रा कर सकते हैं लेकिन वीजा लेने के लिए हम जिस देश में रह रहे हैं वहां की सरकार से पूरे विवरण के बाद परमिशन लेनी पड़ती है जिसमें हमें यह बताना रहता है कि आखिर इस उद्देश्य के लिए हम इस देश में यात्रा कर रहे हैं और कितने समय के लिए यात्रा कर रहे हैं।

वीजा की फुल फॉर्म (Visa Full Form Visa)

वीजा (VISA) की फुल फॉर्म होती है Visitor International Stay Admission. और हिंदी भाषा में विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन भी कहते है. वही इसको  लेटिन भाषा में कहा जाए तो “Paper that has been seen”.

पासपोर्ट और वीजा में अंतर – (Difference Between Passport Or Visa)

कुछ लोगों का मानना है कि पासपोर्ट और वीजा एक ही होता है लेकिन ऐसा नहीं है पासपोर्ट आपका परिचय का प्रमाण होता है यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर आप पासपोर्ट के जरिए अपनी नागरिकता को दर्शा सकते हैं। लेकिन वीजा इससे अलग होता है वीजा एक परमिशन होता है जो दूसरे देश में प्रवेश के लिए आवश्यक है।

किसी भी दूसरे देश में घूमने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए कोई नागरिक जाता है तो पहले उस देश से अनुमति लेनी होती है उसी को वीजा कहा जाता है वीजा की मोहर पासपोर्ट पर लगाई जाती है।

वीजा के प्रकार (Types Of Visa)

वीजा लेने के लिए आपको पहले कारण बताना होगा उसके बाद ही आपको वीसा मिल सकता है.वीजा लेना कोई आसान काम नहीं होता है इसको लेने से पहले आपको यह बताना होता है कि आखिर किस काम के चलते आप विदेश जाना चाहते हैं और कितने समय के लिए जाना चाहते हैं। उसी के आधार पर वीजा मिलता है. वीजा के बहुत से प्रकार होते हैं-

Immigrant Visa (इमिग्रेंट वीजा) – यह वीजा केवल उन लोगों को दिया जाता है जो स्थाई रूप से किसी दूसरे देश में रहना चाहते हैं इस वीजा के बिना स्थाई रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती है।

Non-Immigrant Visa (नॉन-इमिग्रेंट वीजा) – इस वीजा के तहत कोई भी व्यक्ति सीमित अवधि के लिए विदेश में यात्रा कर सकता है इसके लिए उसे बताना पड़ेगा कि किस काम के लिए वह विदेश में यात्रा कर रहा है।

Transit Visa (ट्रांजिट वीजा) –  यह वीजा 5 दिनों के लिए ही मान्य होता है इस तरह के वीजा को जारी इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि किसी व्यक्ति दुसरे देश होते हुए तीसरे देश जाना हो तो उस कंडीशन में ट्रांजिट वीजा बनाया जाता है.

Tourist Visa (टूरिस्ट वीजा) –  यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में घूमने के उद्देश्य से जाते हैं घूमने के अलावा यहाँ नागरिक किसी भी तरीके का कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारे देश भारत के अलावा ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े देश हैं जिन्होंने टूरिस्ट वीजा की अनुमति दे रखी है।

Business Visa (बिज़नस वीजा) – इस तरह का वीजा व्यापरिक लोगो को मिलता है. जो सिर्फ 5 वर्ष के लिए मान्य होता है. यह वीजा प्राप्त कर नागरिक औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित कर सकता है. और औद्योगिक/वाणिज्यिक उत्पादों बेचने और खरीदने का काम करनेवाले नागरिकों को भी दिया जा सकता है.

On -Arrival Visa (ऑन-अराइवल वीजा) –  यह वीजा उस वक्त दिया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में प्रवेश करता है लेकिन इस वीजा को लेने के लिए उसके पास पहले से वीजा होना अनिवार्य है। क्योंकि आपके देश का इमिग्रेशन विभाग फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है।

Student Visa (स्टूडेंट वीजा) –  यह वीजा केवल स्टूडेंट को ही दिया जाता है जो सिर्फ 5 साल के लिए मान्य होता है. यह वीजा लेने के लिए आवेदन को मान्यता प्राप्त या प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश पत्र एवं वित्तीय सहायता का प्रमाण पत्र दिखाना होता है.

Marriage Visa (मैरिज वीजा) – यह वीजा भी एक निर्धारित समय अवधि के लिए ही वैध होता है यदि कोई विदेशी लड़का या लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे उन्हीं के देश के एम्बेसी में जाकर इस वीजा के लिए आवेदन करना होता है। जब एक बार यह वीजा मिल जाता है तो वह उस देश में जाकर शादी कर सकता है।

Employment Visa (रोजगार वीजा) – जो लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें एंप्लॉयमेंट विजा लेना होता है। यदि दूसरे देश में आपका कोई जानकार व्यक्ति है तो वहां से वह वीजा भेज सकता है लेकिन यदि आपका कोई जानकार नहीं है तो आपको दूसरे देश के पास रिक्वेस्ट लेटर भेजना होता है जब वहां से एक बार कंफर्मेशन आ जाती है तो आप दूसरे देश में रोजगार के लिए जा सकते हैं।

Common Visa (साधारण वीज़ा) – वीजा के प्रकारों में यह सबसे साधारण प्रकार माना जाता है जैसी बात करें भारत की तो भारत में नेपाल और भूटान के लोग बड़ी आसानी से आ सकते हैं कॉमन वीजा के तहत। कुछ ही देर में कॉमन वीजा जारी हो जाते है.

वीजा के लिए आवेदन प्रकिया (How to Apply for Visa)

वीजा के लिए आज के समय में आवेदन करना बहुत ही सरल हो चुका है 2 तरीके से वीजा के लिए आवेदन किया जा सकता है पहला तरीका ऑनलाइन और दूसरा तरीका ऑफलाइन है। आज के समय में जिस तरीके का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है वह ऑनलाइन है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है।

  • ऑफलाइन आवेदन : वीजा के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शहर के दूतावास केंद्र पर जाना होगा। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप किस उद्देश्य के लिए विदेश जाना चाहते हैं सही जानकारी भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी फोटो कॉपी अटैच करनी होगी।  आपके फॉर्म  की सरकारी अधिकारी के द्वारा पूरी तरीके से जांच की जाएगी यदि आप उनके बनाये गए क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको विदेश का वीजा मिल जाता है।
  • ऑनलाइन आवेदन :  जिस भी देश में वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा वहां आपको Apply For Visa का एक ऑप्शन दिखाई देगा इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म निकल कर आएगा इसमें आपको सभी जानकारी सही तरीके से भर देनी है।  जो भी दस्तावेज पूछे जाते हैं उनकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होती है जब सारी जानकारी भर दी जाये  उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है। कुछ ही समय में उस आवेदन प्रक्रिया को जांचा जाएगा यदि आप योग्य हैं तो वीजा आपको मिल जाता है।

वीजा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Visa Registration Documents Required)

  • पासपोर्ट
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • नियुक्ति पत्र (अप्वाइंटमेंट लेटर)
  • वीज़ा भुगतान रसीद

साक्षात्कार (Interview)

अप्वाइंटमेंट लेटर यह आपको तब मिलता है जब आप इंटरव्यू में सफल होते हैं क्योंकि आप जिस भी देश में जाना चाहते हैं उसके दूतावास के लोग आपका एक इंटरव्यू लेते हैं जिसमें वह देखते हैं कि आप इस देश में जाने के योग्य है या नहीं।

वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के कारण

  • वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दी गई जानकारी गलत होना
  • जो भी व्यक्ति विदेश जाना चाहता है उसके पास वहां पर जाने के लिए कोई वजह ना हो।
  • आवेदन कर्ता पर किसी भी तरीके का कोई पुलिस केस हो। या फिर दो देशो के आपसी सम्बन्ध ठीक ना होने की वजह से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है।

निष्कर्ष-उम्मीद करते है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई वीजा क्या होता है, वीजा कैसे बनता है, वीजा अप्लाई कैसे करे, वीजा के प्रकार, वीजा के लिए आवेदन, वीजा फीस के बारे में. अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप भी किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं और उसके वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बताए गए तरीके से यह काम कर सकते है।

FAQ

Q : वीजा की फुल फॉर्म क्या है?
Ans : वीजा (VISA) की फुल फॉर्म है Visitors International Stay Admission.

Q : वीजा कितने प्रकार के होते है?  
Ans : वीजा 19 तरह के होते है राजनयिक वीजा, ट्रांजिट वीजा, ऑन-अराइवल वीजा, टूरिस्ट वीजा, रोजगार वीजा, परियोजना वीजा, छात्र वीजा, पत्रकार वीजा, व्यापार वीजा, पर्वतारोहण वीजा, सम्मेलन/संगोष्ठी वीजा, अनुसंधान वीजा, चिकित्सा वीजा, यूनिवर्सल वीजा, मैरिज वीजा, पार्टनर वीजा, इमिग्रेंट वीजा, पेंशन वीजा, कोर्टेजी वीजा।

Q : वीजा बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
Ans : पासपोर्ट,दो पासपोर्ट साइज फोटो, नियुक्ति पत्र (अप्वाइंटमेंट लेटर), वीज़ा भुगतान रसीद

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