नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है? | National Security Act (NSA) in Hindi

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नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है?, एनएसए धारा, कब लगाया जाता है, राष्ट्रीय कानून क्या है, फुल फॉर्म, मतलब (National Security Act (NSA) In Hindi, Full Form, Purpose, UPSC, Punishment, Amendment, pdf)

National Security Act – आपने कई बार मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य श्रोतों से एनएसए (NSA) का नाम तो सुना ही होगा. अभी कुछ समय पहले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है. यह धारा कितना सख्त है और किस मुजरिम पर यह धारा लगाई जाती है.

आज के इस आर्टिकल में हम आपको बतायेंगे कि क्या है एनएसए (NSA Kya Hai)? इसका इतिहास क्या है? यह कब लगाया जाता है? यह किस पर और किस परिस्थिति में लगाया जाता है? इसका प्रावधान क्या है?.

NSA Kya Hai

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या हैं ? (National Security Act (NSA) in Hindi)

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) देश का अत्यंत कड़ा कानून है. यह केंद्र सरकार और राज्यों सरकारों को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसे बिना न्याय के अधिक समय तक जेल में रखने की अधिक शक्ति प्रदान करता है. इस कानून में यह प्रावधान है कि यदि सरकार को यह लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए या फिर किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई विशेष प्रकार का खतरा बन सकता है या खतरा बन चुका है तो वह उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है. 

एनएसए का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(3) में किया गया है, जो कि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा है. यह कानून किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बनने से भी रोकता है. यह कानून न केवल देश के नागरिक के ऊपर लागु होता है बल्कि यह देश में रह रहे घुसपैठिये और विदेशियों पर भी सामान रूप से लागु होता है.

यदि सरकार को लगे कि कोई घुसपैठिया और विदेशी अनावश्यक रूप से देश में रह रहा है या फिर वह किसी संदिग्ध गतिविधि में लगा है तब उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत करवाई की जा सकती है. इसके अंतर्गत उसे हिरासत में लिया जा सकता है. इस कानून के अंतर्गत यदि किसी घुसपैठिये या विदेशी पर यह कानून लगाया जाता है तब सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उसे भारत से बाहर निकाल सकती है या उसे उस देश को सौंप सकती है जहाँ का वह मूल बासिंदा है.

वास्तव में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको रासुका के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा कानून है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल हिरासत में लेने की पूर्ण शक्ति देता है. इसके साथ ही उसे बिना किसी न्याय की सुविधा दिए एक निश्चित समय तक जेल में डाल सकती है. सीपीसी, 1973 के तहत जिस व्यक्ति के विरुद्ध यह लगाया जाता हैं, उसकी गिरफ्तारी देश में कही भी हो सकती हैं, स्थानीय सरकार उसपर रोक नहीं लगा सकती हैं.

एनएसए का मतलब क्या होता है (NSA Full Form in Hindi)

एनएसए का मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इंग्लिश में इसे National Security Act कहा जाता है.

एनएसए का प्रावधान क्या है? (Provision of National Security Act in Hindi)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत पुलिस पकड़े गए व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के 3 महीने तक जेल में रख सकती हैं. बाद में यह क्रम 4 बार तक बढ़ाया जा सकता हैं, अर्थात तीन महीने से बढाकर 6 महीने फिर 9 महीने और अंत में 12 महीने तक हो सकता हैं. इस प्रकार किसी व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत अधिकतम एक वर्ष तक रखा जा सकता हैं. साथ ही इसके लिए हिरासत में रखने के लिए कोई अतिरिक्त आरोप तय करने की भी आवश्यकता नहीं होती हैं. केवल राज्य सरकार को / प्रशासन को / सम्बंधित अफसर को कोर्ट के समक्ष यह बताना होता हैं कि अमुक व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत जेल में रखा गया हैं. गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हाईकोर्ट में एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता हैं.

एनएसए का इतिहास क्या है? (History Of NSA in Hindi)

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) का इतिहास बहुत पुराना हैं यह कानून अंग्रेज के जमाने का हैं. इसके इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं –

  • नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) एक प्रिवेंटिव (समय से पूर्व ही रोक देना) एक्ट हैं, अर्थात सरकार को यदि किसी व्यक्ति पर शक हैं कि वह व्यक्ति कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्र में भविष्य में खतरा बन सकता हैं तो वह समय से पूर्व ही उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर रख सकती हैं.
  • यह कानून अंग्रेजो ने अपने लाभ के लिए भारत में बनाया था ताकि उसके विरुद्ध कोई क्रांति की आवाज नहीं उठे और यदि उठे भी तो वह उसे बढ़ने से पहले ही उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएं.
  • साल 1881 में अंग्रेजो ने ‘बंगाल रेगुलेशन थर्ड’ नाम का एक कानून बनाया था. इस कानून के अंतर्गत घटना से पूर्व ही संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की व्यवस्था की गई थी. बाद में 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था इसके द्वारा बंगाल रेगुलेशन थर्ड को अधिक सख्त बना दिया गया था. अब इसमें सुनवाई (ट्रायल) की भी व्यवस्था नहीं थी. इसका अर्थ यह हुआ कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हो, वो न्यायालय में भी नहीं जा सकता था. उस समय इस कानून का देशव्यापी विरोध हुआ था. उन्ही विरोध में एक विरोध जलियांवाला बाग भी था, जहाँ जनरल डॉयर ने निहत्थे स्त्री, पुरुषो और बच्चो पर गोली की बौछार कर दी, जिसको जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं.
  • स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया, जिसकी अवधि 31 दिसंबर, 1969 को पूरा हो गया था. बाद में जब केंद्र में इंदिरा गांधी सत्ता में आयी तो उन्होंने 1971 में प्रधानमंत्री रहते मेनटेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट अर्थात जिसको संक्षेप में मीसा के नाम से भी जाना जाता हैं, को लाया. साल 1975 में देश में आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने इसी कानून का खुलकर दुरूपयोग किया और अपने राजनीतिक विरोधियों को पकड़ पकड़ कर बिना ट्रायल के ही जेल में डालने का काम किया था.
  • बाद में जब इंदिरा की सरकार चली गई और 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आयी तो उन्होंने आते ही सबसे पहले मीसा एक्ट को समाप्त कर दिया, लेकिन 1980 (National Security Act, 1980) जब फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आयी तो उसने आते ही इस कानून को फिर लागु कर दिया. 23 सितंबर, 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) संसद से पास हो गया और वह 27 दिसंबर, 1980 को कानून का रूप ले लिया, जो आज तक चला आ रहा हैं.

नेशनल सिक्योरिटी का उपयोग कौन कर सकता है ?

इस कानून का उपयोग जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और राज्य की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कर सकता है.

नेशनल सिक्योरिटी को कब लागु गया था?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को शासन व प्रशासन को अधिक अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया था.

निष्कर्ष :- तो आज हमने आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है? (National Security Act (NSA) in Hindi)  के बारे में बताया. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो रेटिंग देकर हमें प्रोत्साहित करें.

FAQ

Q : NSA कब लगाया जाता है?
Ans : यदि किसी व्यक्ति से देश को खतरा लगता है तो सरकार द्वारा उस पर NSA लगाकर हिरासत में लिया जाता है.

Q : NSA में क्या सजा होती है?
Ans : कम से कम 3 महीने फिर इसकी अवधि को 3-3 महीने के हिसाब से बढ़ाया भी जा सकता है.    

Q : NSA का अर्थ क्या है?
Ans : National Security Act

Q : एनएसए एक्ट के तहत सजा क्या है?
Ans : कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने  

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