जमानत जब्त किसे कहते हैं | Jamanat Jabt Meaning In Hindi

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जमानत जब्त किसे कहते हैं, नियम, विधायक, लोकसभा, सरपंच (Jamanat Jabt Meaning In Hindi, Chunav Me Jamanat Jabt Hona, Jamanat Jabt Rule In Election Hindi)

Jamanat Jabt Meaning In Hindi – फला उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई. ‘फला उम्मीदवार की इस चुनाव में ऐसी शर्मनाक हार हुई कि वे अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएं.’ इस तरह के मिलते जुलते कई वाक्यों को आपने चुनाव के बाद हुई काउंटिंग वाले समाचारो में कभी न कभी अवश्य सुनी होगा.

वैसे तो ऐसी लाइने आम जनता को परेशान नहीं करती है मगर यही लाइने किसी उम्मीदवार के दिल की धड़कने बढ़ा देती है क्योकि इनका संबंध नेताओ से ही है और नेता जी भीवो वाले, जिन्होंने चुनाव में अपना किस्मत आजमाया है या फिर किस्मत आजमाने वाले है. इस आर्टिकल में हम आपको जमानत जब्त किसे कहते हैं (Jamanat Jabt Meaning In Hindi) के बारें में पूरी जानकारी देने वाले है.

Jamanat Jabt Meaning In Hindi

उम्मीदवार की जमानत क्या है? (Jamanat Jabt Meaning In Hindi)

चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों को रिटर्निग ऑफिसर के पास कुछ जरूरी जानकारी लिखित रूप से देनी होती है, जैसे अपनी आर्थिक स्थिति का ब्यौरा, अपनी वैवाहिक स्थिति, पद या पूर्व में धारित पद का ब्यौरा आदि. इसे सामान्य भाषा में चुनाव का पर्चा भरना कहते है, लेकिन इसी के साथ उन्हें आयोग द्वारा तय की गई रकम भी देनी होती है. यह धन राशि सरकारी खजाने में जमा होती है. उम्मीदवारों के द्वारा जमा की गई यही धन राशि उनकी जमानत कहलाती (what is jamanat jabt) है. हालांकि इस रकम को चुनाव की फीस नहीं कही जा सकती है क्योकि आयोग द्वारा बनाये गए कुछ निश्चित शर्तो के बाद यह रकम उम्मीदवारों को लौटा दी जाती है.

चुनाव में जमानत जब्त कब होती है? (Jamanat Jabt Meaning In Hindi)

भारत के संविधान में इसके लिए कई लिखित कानून बनाये गए है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 में उम्मीदवारों की जमा धन राशि के बारें में चर्चा की गई है. इन्ही चर्चा में उम्मीदवारों के जमानत जब्त होने एवं जमानत वापस लौटने आदि का भी जिक्र किया गया है. इसके अनुसार यदि चुनाव के बाद हुई मतगणना के बाद यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों के छटवां (1/6) भाग से कम वोट लाया है तो वैसी स्थिति में उस उम्मीदवार की जमा राशि आयोग के पास जब्त हो जाती है अर्थात उसके द्वारा आयोग के पास चुनाव पूर्व जमा कराई जमा धन राशि (Jamanat Jabt Kaise Hoti Hai) उसे वापस नहीं दी जाती है.

इसे उदाहरण से समझा जा सकता है मान लिया जाएँ किसी चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या यदि एक लाख है और वहां कुल छः प्रत्याशी मैदान में है. एक के जीत के बाद मान लिया जाए सभी शेष पांचो को 16,666 से कम मत मिले है तो वैसी स्थिति में शेष सभी विरोधियों की जमानत जब्त (Chunav Me Jamanat Jabt Hona) मानी जायेगी.

लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि यदि कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का बिल्कुल छटवां भाग (उससे एक भी ज्यादा नहीं) प्राप्त करता है तब भी उसकी जमानत जब्त हो जाती है. यह पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति तक के चुनाव प्रत्याशियों पर समान रूप से लागू होता है.

उम्मीदवारों के लिए कितनी जमानत तय है (Jamanat Jabt Meaning In Hindi)

‘किस उम्मीदवार को पर्चा भरते समय कितनी जमानत देनी होगी!’ यह बात चुनाव के प्रकार पर निर्भर है. भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव होते है और सभी के साथ वही नियम लागु होता है. किसी भी चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा तय जमानत देनी होती है  और इसी कारण सभी के लिए जमानत अलग अलग निर्धारित है.

किस चुनाव में कितनी धन राशि जमानत के तौर पर जमा होती है (Jamanat Jabt Meaning In Hindi)

देश की शासन व्यवस्था बदलने वाले चुनाव और राज्यों में होने वाले चुनाव यानि लोक सभा और विधानसभा में सामान्य व एससी एवं एसटी में विभाजित किया गया है, जबकि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के लिए ऐसी कोई विभाजन नहीं की गई है.

रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ़ पीपुल्स एक्ट, 1951 में लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा प्रत्याशियों के लिए निर्धारित जमानत का वर्णन किया गया है, जबकि 1952 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रत्याशियों के लिए एक कानून पास किया गया, जिसको प्रेसिडेंट एन्ड वाईस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट कहते है.

सांसदलोकसभा चुनाव में किसी व्यक्ति को खड़े होने के लिए आयोग के पास जमानत के रूप में 25 हजार रूपये जमा करने होते है, जबकि एससी व एसटी वर्ग के प्रत्याशियों के लिए यही धन राशि घटकर आधी हो जाती है यानि 12,500 रूपये.

विधायकविधानसभा में (Jamanat Jabt In MLA Election) सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को खड़े होने के लिए आयोग के पास जमानत के रूप में 10 हजार रूपये जमा करने होते है, जबकि एससी व एसटी वर्ग के प्रत्याशियों के लिए यही धन राशि घटकर आधी हो जाती है यानि 5,000 रूपये.

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए प्रत्याशियों को समान धन राशि जमा करनी होती है. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशियों को जमानत के रूप में 15 हजार रूपये जमा करना होता है.

उम्मीदवारों को जमानत कब वापस मिलती है? (Jamanat Jabt Meaning In Hindi)

चूँकि जमानत की धन राशि प्रत्येक चुनाव (jamanat jabt rule in election hindi) के लिए अलग अलग है तो वैसे ही इन्हे उम्मीदवारों को पुनः वापस करने के भी कई तरीके है, जैसे –

  • यदि चुनाव पूर्व ही नामांकन पत्र आयोग द्वारा रद्द कर दिया जाएँ!
  • उम्मीदवार/प्रत्याशी द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित तय समय सीमा, जिसको नाम वापस लेने की समय सीमा के नाम से भी जानते है, के पहले ही अपना नाम वापस ले लिया जाएँ!
  • यदि चुनाव शुरू होने से पहले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाएँ!
  • यदि उम्मीदवार चुनाव हार भी जाएँ परन्तु बावजूद इसके उसे कुल वैध मतों का छठवां 1/6 भाग मिल जाएं!
  • यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का छटवां (1/6) भाग हासिल न भी हो परन्तु बावजूद इसके वह चुनाव जीत जाएँ!

क्यों बनाया गया ऐसा नियम (Jamanat Jabt Meaning In Hindi)

चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्ष और प्रत्याशियों के बीच सर्वोत्तम चुनाव के लिए समय समय पर अपने नियमो में फेर बदल करता रहता है. जमानत जब्त का नियम (Jamanat Jabt Rule In Election Hindi) भी उन्ही में से एक है. इस नियम का उद्देश्य यह है कि चुनाव में केवल वही लोग भाग लें जिनका जनाधार है या जो चुनाव को लेकर गंभीर है, केवल समाज में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए चुनाव को आधार न बनाये. देश या किसी भी क्षेत्र की शासन व्यवस्था चलाना एक गंभीर मुद्दा है और इसे चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को भी गंभीरता से लेनी चाहिए.

निष्कर्ष :- तो आज के इस लेख में आपने जाना जमानत जब्त किसे कहते हैं (Jamanat Jabt Meaning In Hindi)  के बारे में. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो रेटिंग देकर हमें प्रोत्साहित करें.

FAQ

Q : विधायक की जमानत राशि कितनी होती है
Ans : 10 हजार रूपये

Q : भारत में जमानत राशि कितनी है?
Ans : विधायक की 10 हजार, सांसद की 15 हजार और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की 15 हजार.

Q : जमानत जब्त कितने पर होती है?
Ans : कुल पड़े वोटों का 1/6 % नही मिलने पर

Q : लोकसभा चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है
Ans : 15 हजार

Q : राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है
Ans : 15 हजार

Q :  उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है?
Ans : 15 हजार

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