इनकम टैक्स रेड क्या होती है, कब और क्यों पड़ती है, कैसे पड़ता है छापा, अधिकार, जब्ती का नियम (Income Tax Raid In Hindi, Meaning, Procedure, Penalty, Penalty Rules)
आयकर विभाग ने भारत में ब्रिटिश सरकार की समाचार सेवा बीबीसी के कार्यालयों (Income Tax Raid On BBC Office) पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की हैं. टैक्स में घोटाला मिलने के कारण यह बड़ी कार्रवाई की गई. आयकर विभाग ने 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिस में छापेमारी की है. इनकम टैक्स के छापे से पहले इस बात को इतना गुप्त रखा जाता है कि आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती है.
कई लोग इस बात से अनजान है कि आखिर इनकम टैक्स रेड क्या और कैसे की जाती है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे इनकम टैक्स रेड, आयकर विभाग रेड या छापेमारी क्या होती है (Income Tax Raid In Hindi) और यह कब, क्यों कैसे मारी जाती है. क्या है इसका नियम?.
इनकम टैक्स रेड क्या है? (What is Income Tax Raid in Hindi)
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी सर्वे, रेड या छापेमारी को अंजाम दे सकता है. यह अधिनियम कर कर देयता, अपील, दंड, योग्य आय, और अभियोजन के निर्धारण में सहायक सिद्ध होता है. इस अधिनियम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पॉवर और कर्तव्यों को भी परिभाषित किया है. और समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन भी किए जाते है.
इनकम टैक्स रेड में अधिकारी किसी इंसान के व्यवसाय या घर पर कहीं भी छापेमारी कर सकता है. यह रेड किसी भी समय हो सकता है और कितने भी समय तक चल सकती है. पूरे घर या ऑफिस में मौजूद किसी की भी तलाशी ली जा सकती है, जिसमें पुलिस की भी सहायता ली जा जाती है. छापेमारी के दौरान अधिकारी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए ताले और दिवार तक भी तोड़ सकते थे.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है. यह विभाग उन लोगों की पहचान करता है जो आयकर में धोखाधड़ी करते हैं. यानी वे लोग जिनकी इनकम और टैक्स में हेराफेरी पाई जाती है. या ऐसे लोगों पर टैक्स चोरी का संदेह होता है. या जिन्हें काला धन होने की गुप्त जानकारी होती है तो ऐसे सभी मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी करता है.
इनकम टैक्स की रेड कब पड़ती है? (Why Income Tax Raid Happen)
आयकर, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहित वित्त मंत्रालय के तहत जांच एजेंसियां उन चुनिंदा लोगों पर नजर रखती हैं जो टैक्स नहीं चुकाते हैं या उनमे हेराफेरी करते है. इसके अलावा उनकी नजर में वे लोग भी रहते हैं, जिनकी इनकम और टैक्स में अंतर होती है या फिर टैक्स चोरी की आशंका रहती है. कई बार ऐसा भी होता है कि इन जांच एजेंसियों को भी अपने सूत्रों से खबर मिलती है कि फलां कारोबारी टैक्स चोरी कर रहा है. उसके बाद ही कारोबारी पर नजर रखी जाती है और सही समय और मौका देखकर टीम गठित कर छापेमारी की जाती है.
इनकम टैक्स रेड कैसे काम करता है? (How Income Tax Raid Is Done)
जब आयकर विभाग किसी व्यक्ति विशेष के कार्यालय, घर या किसी अन्य स्थान पर छापेमारी की योजना बनाता है, तो किसी को नहीं पता होता है कि छापेमारी कहां होने वाली है. आमतौर पर देखा जाता है कि छापेमारी रात में या सुबह तड़के की जाती है. ताकि आरोपी के संभलने या भागने का मौका न रहे. जब भी ऐसे की ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो सीक्रेट कोड वर्ड का प्रयोग किया जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी छापेमारी करता है तो अपने साथ सर्च वारंट जरूर लाती है. छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम के साथ पुलिस भी होती है. ताकि अगर कोई घटना होती है तो पुलिस उससे निपट सके. कई बार तो यहां तक बात आ जाता है कि अर्धसैनिक बल तक को बुलाना पड़ जाता है.
इनकम टैक्स रेड के बाद क्या होता है? (What To Do After Income Tax Raid)
आयकर विभाग की छापेमारी 2 से 3 दिनों तक चलती है. इस दौरान आरोपी के ऑफिस, घर या अन्य संस्थान के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं. ताकि जो घर के अंदर है वह बाहर न जा सके और बाहर वाला अंदर न आ सके. और सभी के मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है. और वहां मौजूद सभी चीजों को भी अपने कब्जे में ले लिया है. जब छापा मारा जाता है तो आयकर अधिकारियों के साथ पुलिस बल और कभी-कभी तो अर्ध-सैनिक बल भी मौजूद होता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो. साथ ही महिला अधिकारी व कर्मचारी भी उनके साथ हैं ताकि अगर किसी महिला से कोई पूछताछ करनी हो तो उनके माध्यम से की जा सके.
अगर आयकर टीम को छापेमारी के दौरान कुछ अनियमितता नजर आती है या उन्हें मामले को लेकर कोई आशंका है तो अधिकारी सख्त कदम उठा सकते हैं और परिसर में मौजूद किसी भी जानकारी के लिए ताला और दीवार भी तोड़ सकते हैं.
इनकम टैक्स रेड में क्या जब्त नही होता है?
अगर किसी शोरूम या दुकान में छापेमारी हो रही है तो बिक्री के लिए रखे गए सामान को आयकर विभाग जब्त नहीं कर सकता है. सिर्फ वह उसकी जानकरी डॉक्यूमेंट में दर्ज कर सकता है. लेकिन कुछ मामलों में उस सामान से जुड़े दस्तावेज जब्त भी किए जा सकते हैं.
छापेमारी में घर, दुकान या शोरूम से भारी मात्रा में सोना, कैश या कीमती सामान मिलता है और इन सबका रिकॉर्ड उस व्यक्ति के पास है, यानी इनकम टैक्स आईटीआर में सब कुछ दिखाया गया है तो इनमें से किसी भी सामान को आयकर विभाग द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता है.
इनकम टैक्स रेड में क्या जब्त होता है? (What if Income Tax Department Raids You)
आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान अगर अघोषित धन, जेवरात या कीमती चीज़े मिलती है, और इन सभी का कोई लेखा जोखा नही होता है तो इस सूरत में आयकर विभाग की टीम इन सभी को जब्त कर लेती है. कैश जब्त होने के बाद इसे सीधे सरकारी खाते के बैंक में जमा करा दिया जाता है. और अगर जांच में टैक्स देनदारी बनती है तो फिर उसका असेसमेंट यानि आकलन किया जाता है. असेसमेंट निकालने के बाद जो टैक्स डिमांड सामने आती है. उस राशि का ट्रायब्यूनल में निपटारा कर दिया गया है. और इसके बाद जो राशि बच जाती है उसे इंटरेस्ट सहित आरोपी को वापिस कर दी जाती है. लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें केस पूरा होने के बाद ही पार्टी को पैसा दिया जाता है, जब तक पैसा विभाग के पास रहता है.
इनकम टैक्स रेड में क्या करें (Your Rights While It Income Tax Raid)
आयकर विभाग के अधिकारी जब छापेमारी के लिए आएं तो सबसे पहले सर्च वारंट देखें और उनका पहचान पत्र देखें. छापेमारी करने वाली टीम अगर घर की किसी महिला की तलाशी लेते है तो सिर्फ महिला स्टाफ ही ऐसा कर सकती है. पुरुष चाहकर भी ऐसे महिला की तलाशी नहीं ले सकते, भले ही ऑफिसर को महिला के कपड़ों में छिपी किसी चीज पर शक हो.
जिस जगह पर छापेमारी हो रही हो और वहां कोई बच्चा हो जिसे स्कूल जाना हो तो उसके बैग की ठीक से जांच कर उसे स्कूल जाने दिया जा सकता है. और छापेमारी परिसर में मौजूद लोग नियमित रूप से खाना खा सकते हैं, उन्हें आयकर विभाग द्वारा खाने से नहीं रोका जा सकता है.
छापेमारी के बाद जिस व्यक्ति के यहां छापा मारा गया है वह आयकर विभाग के अधिकारियों से बयान की कॉपी ले सकता है. और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में डॉक्टर को बुलाया जा सकता है.
इनकम टैक्स रेड में क्या न करे
आयकर विभाग की छापेमारी में अधिकारियों के कामकाज में दखलअंदाजी न करें. और किसी प्रकार का विरोध न करें. अगर किसी कारण से विरोध होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
छापेमारी के दौरान वह मौजूद किसी से भी अधिकारी रिश्तो के बारें में पूछ सकता है और जरूरी डॉक्यूमेंट मांग सकता है और जरुरत पड़ी को लाकर की चाबी भी मांग सकता है
छापेमारी के दौरान अधिकारी मौजूद किसी से भी संबंध के बारे में पूछ सकता है और जरूरी दस्तावेज और लॉकर की चाबी भी मांग सकता है.
अगर कोई व्यक्ति छापेमारी से जुड़े किसी दस्तावेज को फाड़ने और जलाने की कोशिश करता है और अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है.
निष्कर्ष – आज के इस आर्टिकल में हमने आपको बताया इनकम टैक्स रेड, आयकर विभाग रेड या छापेमारी क्या होती है (Income Tax Raid In Hindi) और यह कब, क्यों कैसे मारी जाती है. क्या है इसका नियम के बारें में. उम्मीद करते है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी. अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो रेटिंग देकर हमें प्रोत्साहित करें.
FAQ
Q : इनकम टैक्स रेड क्या है?
Ans : आयकर अधिकारी द्वारा किसी के घर या कार्यालय में की गई छापेमारी को इनकम टैक्स रेड कहते हैं.
Q : इनकम टैक्स रेड क्यों होती है?
Ans : अवैध धन और काला धन जब्त करना और ऐसे लोगों पर नकेल कसना जो इसे बढ़ावा देते है.
Q : इनकम टैक्स की रेड कब पड़ती है?
Ans : इन लोगों की जानकारी मिलने पर ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है जो टैक्स और पैसे की चोरी करते हैं.
Q : इनकम टैक्स का छापा कितने समय तक चलता है?
Ans : 2 से 3 दिनों तक
यह भी पढ़े
- ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं ?
- पिछड़ी जाति किसे कहते है ?
- भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची
- भारत में कितने रेलवे मंडल है ?
- अग्निपथ योजना क्या है?
- पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है?
- आखिर क्यों होती है रोलेक्स की घड़ियां इतनी महंगी
- चेक बाउंस होने पर क्या होता है
- एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है
- भूकंप कैसे आता है
- जीका वायरस क्या होता है?
- बीएच नंबर प्लेट क्या है
- पासपोर्ट क्या है?
- 11 महीने का ही क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट