भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य | Powers of the President of India – भारत में राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमामय माना जाता है। गरिमामय इस संदर्भ में भी कि उसे भारत का प्रथम नागरिक की उपाधि प्राप्त होता है। भारत में राष्ट्रपति का पद शीर्ष पद है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति देश का शासक होता है। शासन व्यवस्था की सारी बागडोर भारत के राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है लेकिन व्यवहार में उन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है। इस तरह से भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान माना जाता है।
भारत में राष्ट्रपति का पद
संविधान की अनुच्छेद – 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद – 53 में देश की शासन व्यवस्था चलाने हेतु दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद – 53 के अनुसार केंद्रीय सरकार (संघ) की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग प्रधानमंत्री तथा उसके अधीनस्थ मंत्रिमंडल (मंत्रिपरिषद) करेगा।
राष्ट्रपति का निर्वाचन
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति से नहीं होता है अर्थात इस निर्वाचन प्रक्रिया में देश की जनता भाग नहीं लेती है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है और इस निर्वाचन को निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद – 54 में इस बात की व्यवस्था दी गई है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के वर्तमान सदस्य (निर्वाचित सदस्य) और देश के सभी राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य संयुक्त रूप से भाग लेते है। राष्ट्रपति के चुनाव में सदस्यों के लिए नोटा का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन – विधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद – 55 में विस्तार से किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा व्यवस्थित होता है।
राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अथवा मतदान कहाँ होता है?
राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया अथवा मतदान हेतु नई दिल्ली के संसद भवन में स्थित एक कक्ष एवं राज्यों के राजधानियों में एक विशेष स्थान को चिन्हित किया गया है। सम्बंधित सदस्यों को वही आकर मतदान करना होता है।
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राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण
संविधान के अनुच्छेद – 60 में राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा।
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही वो भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद भी तब तक अपने पद पर ही बना रहता है जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें। संविधान के अनुच्छेद – 56 में इस बात का वर्णन किया गया है।
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता
- उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए ।
- उनकी आयु पैंतीस (35 ) वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- उनके पास लोक सभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए ।
- वो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति या किसी भी राज्य का वर्तमान राज्यपाल अथवा केंद्र या राज्य मंत्री राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां
भारत सरकार के प्रायः सभी कार्यो का निष्पादन राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही होता है क्योंकि देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है। संविधान में राष्ट्रपति को अनेक अधिकार दिए गए है।
1. राजनैतिक अधिकार
- संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत की शासन व्यवस्था का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। हालांकि व्यवहार में इन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उनके अधीनस्थ मंत्रिमंडल करते है।
- राष्ट्रपति ही देश में प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच विभिन्न मंत्रालयों का बटबारा भी करता है।
- प्रधानमंत्री समय समय पर देश की शासन व्यवस्था की जानकारी राष्ट्रपति को देता रहता है।
- राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्यचुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG ) महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल), संघ लोक सेवा का अध्यक्ष व अन्य सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयो के न्यायधिशो, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है।
2. विधायी शक्तियां
- राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां भी है। राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद की नींव रखी गई है जो दो सदनों – लोक सभा और राज्य सभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी।
- प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
- राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। वो सत्र को समाप्त करने की घोषणा भी कर सकता है।
3. वित्तीय अधिकार व शक्तियां
- राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में धन विधेयक, वित्त विधेयक पेश होता है।
- राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही आकस्मिक निधि होती है। इस निधि से वह अतिरिक्त व्यय के लिए धन जारी कर सकता है। लेकिन इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक माना जाता है।
- राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग का गठन होता है।
4. न्यायिक शक्तियां
अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है वो किसी अपराधी को क्षमादान अथवा उसके दंड में बदलाव भी कर सकता है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति पूर्णतः अपने विवेक का प्रयोग करता है। इसके लिए उसे किसी कानून के द्वारा वाद्य नहीं किया जा सकता है।
5. सैन्य शक्तियां
राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उसे अधिकार दिया गया है कि वो युद्ध या किसी बाहरी आक्रमण या देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
आर्टिकल 356 का प्रयोग
भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसे किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य की संवैधानिक विफलता की जानकारी दी जाती है तो वो संबधित राज्य सरकार को तत्काल हटा सकता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है।
अध्यादेश जारी करने का अधिकार
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून की तरह ही कार्य करता है। लेकिन यह तभी जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। अध्यादेश की भी कुछ सीमाएं है।
जैसे – यह अपने आरम्भिक दिनांक से 6 माह तक ही मान्य होता है।
संसद इस अध्यादेश की अवधि पूर्ण होने से पहले ही समाप्त कर सकती है।
भारत के राष्ट्रपति की सूची (List of all President of India)
सं. | नाम | कार्यकाल |
1. | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | 26 जून 1950 – 13 मई 1962 |
2. | सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13 मई 1962 – 13 मई 1967 |
3. | ज़ाकिर हुसैन | 13 मई 1967 – 03 मई 1969 |
4. | वराहगिरि वेंकट गिरि | 03 मई 1969 – 20 जुलाई 1969 |
5. | मुहम्मद हिदायतुल्लाह | 20 जुलाई 1969 – 24अगस्त 1969 |
6. | वराहगिरि वेंकट गिरि | 24 अगस्त 1969 – 24अगस्त 1974 |
7. | फखरुद्दीन अली अहमद | 24 अगस्त 1974 – 11 फरवरी 1977 |
8. | बसप्पा दनप्पा जट्टी | 11 फरवरी 1977 – 25 जुलाई 1977 |
9. | नीलम संजीव रेड्डी | 25 जुलाई 1977– 25 जुलाई 1982 |
10. | ज्ञानी जैल सिंह | 25 जुलाई 1982 – 25 जुलाई 1987 |
11. | रामास्वामी वेंकटरमन | 25 जुलाई 1987 – 25 जुलाई 1992 |
12. | शंकर दयाल शर्मा | 25 जुलाई 1992 – 25 जुलाई 1997 |
13. | कोच्चेरी रामण नारायणन | 25 जुलाई 1997 – 25 जुलाई 2002 |
14. | ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | 25 जुलाई 2002 – 25 जुलाई 2007 |
15. | प्रतिभा पाटिल | 25 जुलाई 2007- 25 जुलाई 2012 |
16 | प्रणब मुखर्जी | 25 जुलाई 2012 -25 जुलाई 2017 |
17 | रामनाथ कोविंद | 25 जुलाई 2017 – जुलाई 2022 |
18 | द्रौपदी मुर्मू | 25 जुलाई 2022 – वर्तमान |
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