जो कर्मचारी सरकारी विभाग, या मल्टीनेशनल कम्पनी में काम करते है और कुछ दिनों में ही उनका ट्रांसफर हो जाता है जिसकी वजह से उनके वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए बीएच सीरीज की नंबर प्लेट लांच की गई.
1. यह प्लेट भारत के सभी राज्यों में मान्य होगी. 2. वाहन मालिक का दुसरे राज्य में रहने की स्थिति में वाहन का नया पंजीकरण नही करवाना पड़ेगा. 3. बार बार वाहन की NOC से छुटकारा मिलेगा.
1. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. 2. नया वाहन खरीदने समय ग्राहक डीलर वाहन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है. 3. आवेदन के लिए जरुरी सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिसियल आईडी कार्ड और प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के लिए वर्किंग सर्टिफिकेट.
इस प्लेट के आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नही देंगा होगा. बस आपको वाहन का 2 साल का टैक्स अदा करना होगा. 10 लाख से कम की गाडियों पर 8 प्रतिशत, 10 से 20 लाख के बीच की गाडियों पर 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की गाडियों पर 12 प्रतिशत भुगतान टैक्स के रूप में देना होगा.