उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी नागरिक 750 एमएल शराब की सिर्फ 4 बोतल घर में रख सकता है. और जिनके घर में बार है उन्हें लाइसेंस लेना होता है और उन्हें केवल 15 कैटेगरी में 72 बोतल रखने की इजाजत होती है.
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पंजाब राज्य में नागरिक अपने घरो में 2 बोतल देशी या विदेशी रख सकते है. इससे अधिक रखने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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हरियाणा राज्य में आप 6 बोतल शराब की और 18 बोतल विदेशी रख सकते हैं. इससे ज्यादा रखने पर जुर्माना और जेल हो सकती है.
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राजस्थान में शराब पार्टी करने के लिए दो हजार रुपये का लाइसेंस लेना होता है और आईएमएफएल की 18 बोतलें रखी जा सकती हैं.
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गोवा में आप अपने घर में 24 बोतलें बीयर की रखने की इज़ाज़त है. और आईएमएफएल की 12 और देशी की 18 बोतलें रख सकते है.
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महाराष्ट्र के नागरिकों को अपने घरों में 6 बोतल शराब रखने की अनुमति है.
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दिल्ली में 25 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अपने घरो में 9 लीटर भारतीय शराब और विदेशी शराब और 18 लीटर बीयर और वाइन रखने की अनुमति है.
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आंध्र प्रदेश के लोगों को अपने घरों में 3 आईएमएफएल की बोतलें और 6 बीयर की बोतलें रखने की अनुमति है.